
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने 25 जुलाई को आदेश जारी किया है कि लंबित मामलों में पुलिस सीधे याचिकाकर्ताओं या उनके वकीलों से संपर्क न करें—सिवाय अधिकृत आदेश के। यह कार्रवाई एक 90 वर्षीय याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस धनकृति और दबाव की शिकायत पर की गई थी। कोर्ट ने अदालतों में हस्तक्षेप रोकने और नियत समय—31 जुलाई तक—अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का रिकॉर्ड देने का निर्देश दिया।